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पीड़ित महिला को अयोध्या में वीआईपी दर्शन कराने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म करने, लाखों रुपये के जेवर हड़पने और शादी का वादा करके मुकरने का गंभीर आरोप लगाने के बाद पुलिस कप्तान (एसएसपी) के आदेश पर थाना कोतवाली बीकापुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन बीकापुर कोतवाली में मुकदमा (अपराध संख्या 211/2026, धारा 69, 115(2), 351(3) बीएनएस) दर्ज होने के बाद से ही आरोपी पं० पवन देव महाराज (पुत्र रमाकांत शास्त्री, निवासी ग्राम मलेथू कनक) तुरंत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मुकदमा लिखे जाने के बाद से लगातार फरार चल रहे इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी, मगर जब वह हाथ नहीं आया तो अब पुलिस कप्तान ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपये के नकद इनाम का बड़ा आदेश जारी कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि इस फरार अपराधी को पकड़वाने या इसके बारे में सटीक जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और उसे नकद पुरस्कार दिया जाएगा।